
#बिग_ब्रेकिंग -:- रेलवे अतिक्रमण हटाने का आदेश ! रमजान के बाद हटने की कार्रवाई
.#Big #Breaking *हल्द्वानी के बनभूलपुरा से रेलवे की जमीन से हटेगा अतिक्रण -सुप्रीम कोर्ट का आदेश**हल्द्वानी मे रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश*….*सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील करने वाले लोगों को यह अधिकार नहीं है कि वो उसी जगह पर रहने की व्यवस्था की मांग करे। यह ज़मीन रेलवे की है। उन्हें तय करने का अधिकार है कि जमीन का उपयोग कैसे किया जाए।**सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन परिवारों की पहचान की जाए जो विस्थापन से प्रभावित होंगे।**विस्थापित होने की सूरत में रेलवे और राज्य सरकार ने कहा सामूहिक रूप से शिफ्टेड परिवारों को 6 महीने तक प्रति महीने 2 हजार देंगे।* *सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 19 मार्च यानि की ईद के बाद कैंप लगाएं*।*अगली सुनवाई तक रेलवे जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई नहीं होगी**इस मामले में दी गई सुरक्षा उत्तराखंड में दूसरे अवैध कब्जे के मामले पर लागू नहीं होगा**SC ने कहा कि सरकार की तरफ से कहा कि जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बसे हैं उन्हें हटाना ही होगा* *कब्जा करने वाले थोड़े ही तय करेंगे कि आखिरी रेलवे को किस जमीन का इस्तेमाल करना है*
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